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Article 1 to 4 Constitution Of India In Hindi

 

संविधान भाग 1 – संघ और उसका राज्य क्षेत्र (Union and its Territory)


संविधान भाग 1 – संघ और उसका राज्य क्षेत्र (Union and its Territory) अनुच्छेद 1 से 4 – भारत के संघ की रचना और सीमाओं से जुड़ा है। अनुच्छेद 5 से 11 – भारत की नागरिकता (Citizenship) से संबंधित हैं।  अनुच्छेद 1 – भारत का संघ भारत को एक "संघ" (Union of States) कहा गया है, न कि "संघीय राज्य"।  इसका मतलब है कि भारत के सभी राज्य एक साथ मिलकर एक अटूट भारत बनाते हैं।  भारत का क्षेत्रफल = राज्यों + संघीय क्षेत्रों + अधिग्रहीत क्षेत्रों को मिलाकर होता है।  उदाहरण: जम्मू-कश्मीर पहले राज्य था, अब दो केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं।  अनुच्छेद 2 – नए राज्यों की प्रवेश और स्थापना संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह भारत के बाहर से किसी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है।  यह नया राज्य भी बना सकती है।  उदाहरण: सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन 1975 में अनुच्छेद 2 के तहत भारत में शामिल किया गया।  अनुच्छेद 3 – राज्यों की सीमाओं में बदलाव संसद राज्यों का:  नाम बदल सकती है  सीमाएँ बदल सकती है  दो या ज्यादा राज्यों को मिला सकती है  एक राज्य को दो कर सकती है  महत्वपूर्ण: राष्ट्रपति को पहले उस राज्य से राय लेनी होती है, लेकिन उसकी सहमति जरूरी नहीं है।  अनुच्छेद 4 – उपबंध अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून संविधान में संशोधन नहीं माने जाते, यानी इसके लिए विशेष प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं है।


अनुच्छेद 1 से 4 – भारत के संघ की रचना और सीमाओं से जुड़ा है।
अनुच्छेद 5 से 11 – भारत की नागरिकता (Citizenship) से संबंधित हैं।


अनुच्छेद 1 – भारत का संघ

  • भारत को एक "संघ" (Union of States) कहा गया है, न कि "संघीय राज्य"।

  • इसका मतलब है कि भारत के सभी राज्य एक साथ मिलकर एक अटूट भारत बनाते हैं।

  • भारत का क्षेत्रफल = राज्यों + संघीय क्षेत्रों + अधिग्रहीत क्षेत्रों को मिलाकर होता है।

उदाहरण: जम्मू-कश्मीर पहले राज्य था, अब दो केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं।


अनुच्छेद 2 – नए राज्यों की प्रवेश और स्थापना

  • संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह भारत के बाहर से किसी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है।

  • यह नया राज्य भी बना सकती है।

उदाहरण: सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन 1975 में अनुच्छेद 2 के तहत भारत में शामिल किया गया।


अनुच्छेद 3 – राज्यों की सीमाओं में बदलाव

  • संसद राज्यों का:

    • नाम बदल सकती है

    • सीमाएँ बदल सकती है

    • दो या ज्यादा राज्यों को मिला सकती है

    • एक राज्य को दो कर सकती है

महत्वपूर्ण: राष्ट्रपति को पहले उस राज्य से राय लेनी होती है, लेकिन उसकी सहमति जरूरी नहीं है।


अनुच्छेद 4 – उपबंध

  • अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून संविधान में संशोधन नहीं माने जाते, यानी इसके लिए विशेष प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं है।

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