छ.ग. औधोगिक संबंध अधिनियम, 1960 के अंतर्गत श्रम अधिकारी की नियुक्ति एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए ।
Discuss the appointment and powers of the Labour Officer under the Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960
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Discuss the appointment and powers of the Labour Officer under the Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960 |
छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960
(जो मूलतः “मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960” था और अब छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है)
📚 विषय:
श्रम अधिकारी की नियुक्ति और उसकी शक्तियाँ
(Section 3, 4, 5, 6 और अन्य संबंधित धाराओं के अनुसार)
बहुत ही आसान भाषा में, लगभग 500 शब्दों में
🌟 1. श्रम अधिकारी (Labour Officer) कौन होता है?
श्रम अधिकारी (Labour Officer) वह सरकारी अधिकारी होता है जिसे फैक्ट्रियों और उद्योगों में मजदूरों और मालिकों के बीच संबंधों को ठीक बनाए रखने, विवादों को रोकने और कानून लागू करवाने की ज़िम्मेदारी दी जाती है।
श्रम अधिकारी मज़दूरों की शिकायतें सुनता है, मालिक को नियमों की जानकारी देता है, और जब जरूरत पड़े तो सरकार की तरफ से कार्रवाई भी कर सकता है।
🛠️ 2. नियुक्ति कैसे होती है?
(Section 3 - Appointment of Labour Officers)
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सरकार (राज्य सरकार) अधिसूचना (Notification) के ज़रिए एक या अधिक श्रम अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है।
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ये अधिकारी किसी विशिष्ट क्षेत्र, जिले, या इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं।
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इनकी नियुक्ति स्थायी या अस्थायी, दोनों हो सकती है।
📌 उदाहरण:
अगर रायपुर जिले के किसी फैक्ट्री में मज़दूर और मालिक में विवाद हो रहा है, तो वहां नियुक्त श्रम अधिकारी उस मामले को देखेगा।
⚖️ 3. श्रम अधिकारी की शक्तियाँ और कर्तव्य
(Section 4 और 5 - Powers and Duties)
✅ श्रम अधिकारी के कर्तव्य:
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निगरानी (Inspection):
फैक्ट्रियों में जाकर देखना कि क्या कानूनों का पालन हो रहा है या नहीं। -
शिकायत सुनना:
मज़दूर अगर वेतन, समय, बोनस या अन्य किसी चीज़ को लेकर शिकायत करें, तो उसे सुनना और उचित कार्रवाई करना। -
समझौता करवाना:
मालिक और मज़दूर के बीच विवाद हो जाए तो आपसी समझौता करवाना। -
रिपोर्ट बनाना:
जो भी शिकायतें या निरीक्षण हो, उसकी रिपोर्ट सरकार को देना। -
नियमों की जानकारी देना:
मजदूरों और मालिकों को उनके अधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में बताना।
श्रम अधिकारी की शक्तियाँ:
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किसी भी फैक्ट्री या ऑफिस में बिना पूर्व सूचना के जांच (Inspection) करने का अधिकार।
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दस्तावेज़ (Documents) मांगने और रिकॉर्ड देखने का अधिकार।
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फैक्ट्री से जुड़े किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करने का अधिकार।
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सरकार को सुझाव देना कि कहाँ कानून तोड़ा जा रहा है।
⚠️ 4. यदि कोई नियम न माने तो?
(Section 6 - Penalty and Enforcement)
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अगर कोई मालिक या फैक्ट्री श्रम अधिकारी की बात नहीं मानता, तो उस पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
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श्रम अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में कोर्ट में केस भी दाखिल कर सकता है।
📂 महत्वपूर्ण केस (Case Law):
Bharat Iron Works vs. Bhagubhai Balubhai Patel (AIR 1976 SC 98):
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि श्रम अधिकारियों का काम सिर्फ निरीक्षण नहीं, बल्कि मजदूरों की सुरक्षा और हितों की रक्षा करना भी है।
📜 महत्वपूर्ण धाराएँ (Sections):
धारा | विषय |
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Section 3 | श्रम अधिकारी की नियुक्ति |
Section 4 | श्रम अधिकारी के कर्तव्य |
Section 5 | श्रम अधिकारी की शक्तियाँ |
Section 6 | उल्लंघन पर दंड और प्रक्रिया |
🧠 निष्कर्ष (Conclusion):
छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के तहत श्रम अधिकारी एक बहुत जरूरी व्यक्ति होता है। उसका मुख्य काम मजदूरों और मालिकों के बीच संतुलन और न्याय बनाए रखना है। वह न सिर्फ नियमों की निगरानी करता है, बल्कि कानूनों का पालन करवाने में भी मदद करता है।
श्रम अधिकारी का होना इसलिए जरूरी है ताकि फैक्ट्रियों में शांति, सुरक्षा, और न्याय बना रहे।
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